महिला आरक्षण विधेयक के बाद क्या होगा? ( What will happen after the Women's Reservation Bill?)

          


            संसद की मौजूदा स्थिति के अनुसार, लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। जो कुल संख्या 543 का 15 फीसदी से भी कम है।राज्यसभा में भी महिलाओं की संख्या लगभग 14 प्रतिशत है। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं की स्थिति 10 प्रतिशत से कम है।

           महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण अभी तक पारित नहीं हो सका था. 20 सितंबर 2023 को NDA वाली मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया गया । यह पहला बिल था जिस पर नए संसद भवन में विचार किया गया।

           20 सितंबर 2023 को, लोकसभा ने विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में दो वोटों के साथ पारित कर दिया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने विधेयक को सर्वसम्मति से पक्ष में 214 वोटों के साथ पारित कर दिया और इसके खिलाफ कोई भी वोट नहीं पड़ा। सहित 27 वर्षों से चल रही विधायी बहस का संभावित समापन है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण पहले परिसीमन के तुरंत बाद लागू होगा। दोनों सदनों में की संख्या 33 प्रतिशत होगी।

 महिला आरक्षण के बाद राज्यवार लोकसभा सीटें और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें


असम की 14 सीटों में से 5 सीटें

बिहार की 40 में से 14 सीटें

छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 4 सीटें

गुजरात की 26 सीटों में से 9 सीटें

हरियाणा की 10 में से 4 सीटें

हिमाचल की 4 सीटों में से 1 सीट

जम्मू की 5 में से 2 सीटें

झारखंड की 16 में से 5 सीटें

कर्नाटक की 28 में से 9 सीटें

केरल की 20 में से 7 सीटें

मध्य प्रदेश की 29 में से 10 सीटें

महाराष्ट्र की 48 में से 16 सीटें

दिल्ली की 7 में से 2 सीटें

ओडिशा की 21 में से 7 सीटें

पंजाब की 13 में से 4 सीटें

राजस्थान की 25 में से 8 सीटें

तमिलनाडु की 39 में से 13 सीटें

उत्तर प्रदेश की 80 में से 27 सीटें

तेलंगाना की 17 में से 6 सीटें

उत्तराखंड की 5 में से 2 सीटें

पश्चिम बंगाल की 42 में से 14 सीटें

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